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पीएम किसान सम्मान निधि: १ फरवरी २०१९ की लैंड रिकॉर्ड वाले किसान पात्र; तहसीलदार नहीं, बल्कि कृषि अधिकारियों के पास अंतिम मंजूरी का अधिकार

योजना के तहत नए लाभार्थियों के लिए कठोर प्रक्रिया लागू; स्वयं-पंजीकृत आवेदनों पर दो महीने के भीतर निर्णय अनिवार्य।

योजना के नए लाभार्थी और पात्रता मानदंड

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए लाभार्थियों के पंजीकरण को मंजूरी देने के संबंध में केंद्र सरकार के निर्देशानुसार एक निश्चित प्रक्रिया और नियमावली लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत नए पंजीकरण के लिए दो प्रमुख मानदंड निर्धारित किए गए हैं: वे लाभार्थी जिनके जमीन के रिकॉर्ड (फेरफार) १ फरवरी २०१९ से पहले हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक पंजीकरण नहीं किया है; या जिन्हें १ फरवरी २०१९ के बाद विरासत के हक से जमीन मिली है, ऐसे किसान स्वयं-पंजीकरण (Self-Registration) कर सकते हैं।

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अंतिम मंजूरी के लिए कृषि विभाग के अधिकारी जिम्मेदार

केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, स्वयं-पंजीकृत आवेदनों पर पंजीकरण की तारीख से दो महीने के भीतर मंजूरी देना या नामंजूर करना अनिवार्य है। इन स्वयं-पंजीकृत आवेदनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अंतिम अधिकार तालुका स्तर पर तालुका कृषि अधिकारी (नोडल अधिकारी) और जिला स्तर पर जिला कृषि अधिकारी को दिया गया है। इस प्रक्रिया में, राजस्व विभाग के तहसीलदार और निवासी उपजिलाधिकारी के पास लॉगिन सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद, उन्हें इन आवेदनों को मान्यता नहीं देनी चाहिए, ऐसे स्पष्ट निर्देश कृषि विभाग ने दिए हैं।

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